खाद्यान्न वजन में कम देने या कोई राशि लेने पर जन वितरण प्रणाली बिक्रेता पर होगा एफआईआर, अनुज्ञप्ति रद्द करने की होगी कार्रवाई – डॉ अलोक घोष, डीएम

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खाद्यान्न वजन में कम देने या कोई राशि लेने पर जन वितरण प्रणाली बिक्रेता पर होगा एफआईआर, अनुज्ञप्ति रद्द करने की होगी कार्रवाई – डॉ अलोक घोष, डीएम

ANA/Arvind Verma

खगड़िया। राज्य सरकार के आदेशानुसार कोविड 19 महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए 15 मई तक कई प्रतिबंध लागू हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत आच्छादित लाभुकों को माह मई में मुफ़्त खाद्यान्न वितरण किया जाना है। उक्त खाद्यान्न का वितरण माह मई 2021 और जून 2021 के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त वितरण किए जानेवाले खाद्यान्न के अतिरिक्त होगा।

ज़िला पदाधिकारी आलोक रंजन घोष

ज़िला पदाधिकारी डॉ अलोक रंजन घोष के आदेशानुसार किसी भी परिस्थिति में किसी लाभुक से दोनों योजना के खाद्यान्न के लिए कोई राशि नहीं लिया जाएगा । ज़िला पदाधिकारी ने जिले के सम्बंधित अधिकारियों को आदेश दिया है कि किसी भी जन वितरण प्रणाली बिक्रेता द्वारा खाद्यान्न की मात्रा से कम देने तथा राशि लेने पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार उनकी अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई करें । ज़िला पदाधिकारी ने अनुमंडल

ज़िला आपूर्ति पदाधिकारी मो० शफीक

पदाधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसके लिए जवाबदेही दिया है। उक्त जानकारी अनुमंडलीय लोक शिक़ायत निवारण पदाधिकारी , गोगरी सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खगड़िया मोo शफीक ने दी।

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