कोविड प्रोटोकॉल व प्रतिबंध का उलंघन करना दुकानदारों को पड़ा मंहगा, प्रशासन ने दुकानों को किया सील, जुर्माने भी वसूले

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कोविड प्रोटोकॉल व प्रतिबंध का उलंघन करना दुकानदारों को पड़ा मंहगा, प्रशासन ने दुकानों को किया सील, जुर्माने भी वसूले

खगड़िया में 5, गोगरी में 8 तथा परबत्ता में 2 दुकानें हुई सील, तीन दिनों तक रहेंगे बंद

ANA/Arvind Verma

खगड़िया। बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से प्रारंभ कर दी गई है। फिर भी कोविड संबंधी जारी आंशिक प्रतिबंधों का सख्ती से अनुपालन कराया जा रहा है, ताकि पुनः संक्रमण के मामलों में वृद्धि न दर्ज की जा सके। वर्तमान में दुकानों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर उन्हें अलग-अलग दिन खोलने की अनुमति है। इसके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु खगड़िया ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में आज बाजारों की औचक जांच की गई, मास्क चेकिंग एवं वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले दुकानों को सील किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता खगड़िया जनक कुमार द्वारा खगड़िया बाजार में प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले 5 दुकानों को सील किया गया, जिनमें 3 रेडीमेड वस्त्र के दुकान, 1 ज्वेलर की दुकान और 1 जूता-चप्पल की दुकान है। विदित हो कि इन दुकानों को बुधवार को खोलने की अनुमति नहीं है। इन दुकानों को मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को खोलने की अनुमति है। इसी प्रकार गोगरी जमालपुर बाजार में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी सुभाष चंद्र मंडल द्वारा 8 दुकानों को सील किया गया। इनमें रेडीमेड एवं ज्वेलरी की दुकानें शामिल हैं। एसडीएम, गोगरी चंद्र किशोर सिंह कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद गोगरी आदित्य कुमार ने भी इस दौरान बाजार का निरीक्षण किया और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले दुकानों को सील किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी गोगरी अजय कुमार द्वारा महेशखूंट बाजार का लक्षण किया गया और प्रतिबंधों के अनुपालन का जायजा लिया। परबत्ता प्रखंड में भी अंचल अधिकारी अंशु प्रसून द्वारा 1 रेडीमेड वस्त्रालय और 1 ज्वेलरी की दुकान को सील किया गया। सील की गई दुकानें अगले 3 कार्य दिवसों तक बंद रहेंगे और संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेकर इनका सील खुलेगा। कोविड प्रोटोकॉल एवं जारी प्रतिबंधों का उल्लंघन करते पाए गए वाहनों से 16 जून को ₹69500 जुर्माना वसूल किया गया। खगड़िया अनुमंडल में ₹39000 और गोगरी अनुमंडल में ₹30500 की वसूली वाहनों से की गई। अब तक कुल ₹16,93,400 जुर्माना कोविड नियमों का उल्लंघन करते पाए गए वाहनों से वसूल किया जा चुका है। इसी प्रकार मास्क जुर्माना के रूप में आज ₹25600 वसूली की गई। मास्क जुर्माना के रूप में खगड़िया अनुमंडल में ₹5650 और गोगरी अनुमंडल में ₹19950 की वसूली की गई सर्वाधिक मास्क जुर्माना परबत्ता (₹8850) और गोगरी+₹8600) में वसूल किया गया।अब तक ₹7,78,000 की वसूली मास्क जुर्माना के रूप में की जा चुकी है। जिले में जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों और लोगों द्वारा कोविड संबंधी दिशा-निर्देशों के पालन का नतीजा है कि सक्रिय कंटेनमेंट जोनों की संख्या घटकर मात्र 20 रह गई है, जिनमें 6-6 कंटेनमेंट जोन खगड़िया,अलौली प्रखंड में है जबकि 4 कंटेनमेंट जोन परबत्ता प्रखंड में सक्रिय है। लोगों को जागरूक करने और टीकाकरण हेतु प्रेरित करने के लिए प्रचार वाहन भी सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं। आज भी नगर परिषद खगड़िया, अलौली, बेलदौर परबत्ता सहित अन्य प्रखंडों में प्रचार वाहनों से माईकिंग के जरिए लोगों को अफवाहों से बचने और कोरोना उन्मूलन हेतु टीकाकरण के अपील की गई।जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने सभी अनुमंडल अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों एवं थानाध्यक्षों से वर्तमान में प्रभावी आंशिक प्रतिबंधों का प्रभावी अनुपालन कराने एवं नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है।

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