अब, शीत लहर के आलोक में शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध 21 जनवरी तक – अमित पांडे, डीएम

प्रतिबंध, कक्षा आठ तक के बच्चों के लिए, सरकारी या निजी विद्यालयों हेतु

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अब, शीत लहर के आलोक में शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध 21 जनवरी तक – अमित पांडे, डीएम 

प्रतिबंध, कक्षा आठ तक के बच्चों के लिए, सरकारी या निजी विद्यालयों हेतु

ANA/Arvind Verma

खगड़िया। जिले में शीत लहर के प्रकोप के कारण विगत 14 जनवरी 2024 को जिलाधिकारी के आदेश से 16 जनवरी 2024 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। न्यूनतम तापमान में निरंतर गिरावट देखा गया है जिस कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः जिलाधिकारी द्वारा उक्त आदेश को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। उक्त के आलोक में जिला दंडाधिकारी अमित कुमार पांडेय (भा०प्र०से०) द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खगड़िया जिला के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों (प्री-स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों सहित) में कक्षा 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर दिनांक 21जनवरी 2024 तक प्रतिबंध लगाया गया है। कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाह्न 9:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच पूर्ण सावधानी के साथ जारी रहेंगी। बोर्ड परीक्षा हेतु संचालित किए जाने वाले विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है एवं आगामी 21 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा।

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