माध्यमिक वार्षिक परीक्षा ज़िले के 35 परीक्षा केंद्रों पर होगी, 15 फ़रवरी से 23 फ़रवरी तक

डीएम, एसपी ने समीक्षात्मक बैठक में कदाचार मुक्त परीक्षा को ले दिया निर्देश

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माध्यमिक वार्षिक परीक्षा ज़िले के 35 परीक्षा केंद्रों पर होगी, 15 फ़रवरी से 23 फ़रवरी तक

डीएम, एसपी ने समीक्षात्मक बैठक में कदाचार मुक्त परीक्षा को ले दिया निर्देश

ANA/Indu Prabha

खगड़िया। जिलाधिकारी खगड़िया अमित कुमार पाण्डेय की अध्यक्षता में माध्यमिक वार्षिक (सैद्धांतिक) परीक्षा 2024 के आयोजन हेतु समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक समाहरणालय स्थित मुख्य सभागार में आयोजित की गई। उक्त परीक्षा दिनांक 15 फ़रवरी से प्रारंभ होकर दिनांक 23 फ़रवरी 2024 को समाप्त होगी। जिले में 35 परीक्षा केंद्रों का चयन किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रति नियुक्ति की गई है। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों पर कदाचारमुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ परीक्षा संचालन एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु गश्तीदल दंडाधिकारी, उड़नदस्ता दंडाधिकारी एवं जोनल दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। आज सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफ किया गया एवं विधि-व्यवस्था को बनाए रखना के लिए महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए। निदेशित है कि, प्रथम पाली के परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के समय (पूर्वाह्न 9:30 बजे) से 30 मिनट पूर्व, अर्थात पूर्वाह्न 9:00 बजे तक, परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार द्वितीय पाली के परीक्षार्थियों को द्वितीय पाली के परीक्षा प्रारंभ होने के समय (अपराह्न 2:00 बजे) से 30 मिनट पूर्व, अर्थात अपराह्न 01:30 बजे तक, ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। दोनों पालियों के लिए निर्धारित समय के बाद, अर्थात विलंब से, आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति कदापि नहीं दी जाएगी। साथ ही, परीक्षा केंद्र में उन्हीं परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा जिनके पास प्रवेश पत्र एवं एक फोटो-युक्त पहचान पत्र हो। उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्ति को बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981, में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सजा दी जा सकती है। प्रत्येक परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों के प्रवेश के समय गेट पर तलाशी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रहेगी ताकि कोई भी परीक्षार्थी वर्जित वस्तुओं के साथ केंद्र में प्रवेश न कर सके। परीक्षा निष्ठापूर्ण, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित दंडाधिकारियों को निर्देश देते हुए बैठक की कार्रवाई संपन्न की।

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