पटना उच्च न्यायालय ने जनहित मुद्दों को लेकर की अहम सुनवाई

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पटना उच्च न्यायालय ने जनहित मुद्दों को लेकर की अहम सुनवाई

जिस जिले में लोक अभियोजक की नियुक्ति नहीं, पुरानी कमिटी जी करेगी कार्य

ANA/Avinash Singh

पटना। पटना उच्च न्यायालय ने एक जनहित मुद्दा को लेकर अहम सुनवाई की है। बिहार के विभिन्न जिलों में मानवाधिकार अधिनियम से संबंधित वादों में न्यायालय के समक्ष सरकार का पक्ष रखने के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति पहले नहीं हुई थी। इस कारण सहज न्याय मिलने में लोगों को कठिनाई होती थी। इस मामले को लेकर बीरेंद्र कुमार सिंह ने राज्य सरकार के विरुद्ध पटना उच्च न्यायालय में CWJC 4255 (2024) दायर किया गया। इस मामले को लेकर न्यायालय ने जजमेंट दी। इस बावत बिहार सरकार के विधि विभाग के अवर सचिव बलराम मंडल ने पटना, बांका, दरभंगा, गोपालगंज, किशनगंज, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया, समस्तीपुर सहित अन्य जिलों के जिला पदाधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश दिया कि मानवाधिकार अधिनियम से संबंधित वादों के संचालन हेतु विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होने तक संबंधित जिले के लोक अभियोजक को मानवाधिकार अधिनियम से संबंधित वादों के संचालन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। इसमें नई नियुक्ति की गई। साथ ही जिस जिले में नियुक्ति नहीं हुई, उस जिले में पुरानी कमिटी कार्य करेंगे।

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