पूर्व विधायक रणवीर यादव एवं जिप अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव पुराने मामले में बरी

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पूर्व विधायक रणवीर यादव एवं जिप अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव पुराने मामले में बरी

रणवीर समर्थकों में खुशी की है लहर

ANA/ Arvind Verma

खगड़िया।अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सह एम पी, एम एल ए कोर्ट कुमारी विजया ने विगत मंगलवार को 20 वर्ष पूर्व रंगदारी के मामले में निचली अदालत के फैसला को रद्द कर दोष मुक्त किया। ज्ञात हो कि पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम विभा रानी के द्वारा पूर्व विधायक रणवीर यादव और जिला परिषद अध्यक्ष कृष्णा कुमारी यादव दोनों व्यक्ति को खगड़िया थाना कांड संख्या 637/2005 जी आर नंबर 1623/2005 में 3 वर्ष की सजा और ₹10,000 का जुर्माना सुनाया था। जिसके कारण राजनीतिक गलियारे में सनसनी फैल गई थी। चुँकि कृष्णा कुमारी यादव लोकसभा चुनाव 2024 में सबल प्रत्याशी मानी जा रही थी। इसके लिए चुनाव लड़ने की मुकम्मल तैयारी कर रही थी। इसी बीच येन मौके पर सजा होने पर जिला से लेकर राज्य के राजनीतिक में चर्चा का विषय बन गया था। जिसके कारण चुनाव से वंचित होना पड़ा। इसी दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला परिषद अध्यक्ष पद से निरसन कर दिया गया । जो मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया और सजा पर रोक लगा दी गई, जिसके आधार पर पटना उच्च न्यायालय से अध्यक्ष पद पर पूनर्बहाली कर दिया। न्यायालय के इस फैसले से रणवीर समर्थक में खुशी की लहर है। अब यादव स्वतंत्र रूप से राजनीतिक में सक्रियता निश्चित बढ़ाएंगे।

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