नए वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा 30 सितम्बर को – वर्षा सिंह, ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह ज़िला पदाधिकारी

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वर्षा सिंह, आई ए एस ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह ज़िला पदाधिकारी

नए वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा 30 सितम्बर को – वर्षा सिंह, ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह ज़िला पदाधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वोटर लिस्ट का पुनर्निरीक्षण कार्य शुरू, बीएलओ को मिला निर्देश

ANA/Indu Prabha

हाजीपुर। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वोटरलिस्ट को सौ फीसदी शुद्ध बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वोटर लिस्ट का सघन पुनरीक्षण का कार्य शुरु कर दिया गया है। सघन पुनरीक्षण को लेकर रविवार को जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने समाहरणालय सभागार में प्रेस वार्ता की। इस दौरान जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका सिन्हा, कुमार अनुज, वरीय उप समाहर्ता, दीपिका कश्यप, वरीय उप समाहर्ता, डीपीओ आईसीडीएस, डीपीआरओ शालनी शर्मा आदि मौजूद थे।जिलाधिकारी ने बताया कि नये वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को किया जायेगा। इससे पहले 26 जुलाई तक बीएलओ के द्वारा घर-घर जाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का फार्म बांटेंगे और फार्म भरने में सहयोग करेंगे। इसके बाद बीएलओ के द्वारा फार्म का कलेक्शन किया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि फार्म व आयोग के सूचीबद्ध किए गए 11 दस्तावेजों में एक के साथ 31 जुलाई तक निर्वाचन आयोग के डिजिटल प्लेटफार्म पर अपलोड करेंगे। उन्होंने कहा कि वोटरलिस्ट के प्रारुप का प्रकाशन एक अगस्त को किया जायेगा। जबकि एक अगस्त से 1 सितंबर तक दावा और आपत्ति लिया जायेगा। वही 25 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक दावा और आपति का निष्पादन किया जायेगा। नये वोटरलिस्ट का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को किया जायेगा। बूथ लेबल आफिसर की भूमिका अहम है क्योंकि उन्हें अपने-अपने निर्धारित क्षेत्रों में घर-घर जाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की जानकारी देनी है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि मतदाता सूची में दर्ज व्यक्ति जीवित है, वह उस पते पर निवास करते हैं और वे मतदान योग्य हैं । इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग्य में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पात्रता से संबंधित बीएलओ के माध्यम से डाटा भी अपलोड किया जाएगा। बीएलओ इन्यूमेरेशन फार्म भरने के संबंध में मतदाताओं को मार्गदर्शन भी देंगे। इस दौरान बीएलओ तीन बार मतदाताओं के घरों का निरीक्षण करेंगे। अगर तीनों बार बीएलओ को मतदाता नहीं मिलते हैं तो उनका नाम ड्राफ्ट सूची से हटा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पिछली बार गहन मतदाता पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। उसके बाद राज्य में शहरीकरण,सूचना का समय पर अद्यतन न होना तथा फर्जी और विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाने जैसी समस्याएं सामने आई। ऐसे में आयोग ने एक बार फिर पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिय लिया है। दिए गए कार्यक्रम के अनुसार 1 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत बूथ लेवल अधिकारी बीएलओ प्रत्येक घर तक पहुंचेंगे और दो प्रतियों में इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे। मतदाता चाहें तो इस फॉर्म के साथ अपने दस्तावेज ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। बीएलओ इन फॉमों को दस्तावेजों के साथ इकट्ठा करेंगे और ईसी आईएन ईटी पोर्टल पर अपलोड करेंगे। प्रत्येक फॉर्म पर बीएलओ को सिफारिश देनी होगी, और बीएलओ पर्यवेक्षक इनकी गुणवत्ता एवं संख्या की जांच करेंगे। इसके बाद एईआरओ द्वारा गैर-अनुशासित फॉमों का सत्यापन किया जाएगा। बीएलए की मौजूदगी से किसी भी प्रकार की त्रुटि को प्रारंभिक चरण में ही सुधारा जा सकेगा, जिससे आपत्तियों और अपीलों की संख्या में कमी लाई जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जो मतदाता इस बीच मतदाता सूची में अपने नाम का नवीकरण नहीं करा सकेंगे। उन्हें बाद में फार्म-6 में अपना डिटेल्स भर कर बीएलओ के पास जमा करना होगा। बताया कि मतदाताओं को गहन पुनरीक्षण के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना जरूरी है। निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि वृद्ध, दिव्यांगजन, बीमार, गरीब और वंचित तबकों के मतदाताओं को किसी प्रकार को असुविधा न हो। आयोग का जोर इस बात पर है कि एक भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से बंचित न रहे। जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने बताया कि 2003 में जारी मतदाता सूची को ध्यान में रखकर गहन पुनरीक्षण कार्य किया जाएगा। जिन मतदाता का जन्म 01 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में हुआ है, उन्हें अपने जन्म की तिथि एवं स्थान की सत्यता स्थापित करने हेतु केवल अपना वांछित दास्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए फार्म के साथ देना है। जिस मतदाता का जन्म 01 जुलाई 1987 एवं 02 दिसंबर 2024 के बीच भारत में हुआ है, उन्हें अपना और अपने माता-पिता में किसी एक का वांछित दास्तावेज की स्व अभिप्रमाणित प्रति भरे हुए फार्म के साथ होगा। 02 दिसम्बर 2004 के बाद के मतदाताओं को अपने साथ-साथ अपने माता-पिता दोनों का पहचान पत्र देना होगा, पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड एवं राशनकार्ड मान्य नहीं होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि शनिवार को बीएलओ द्वारा 50 हजार फॉर्म वितरण किया गया है, जिसमें 5 हजार फॉर्म को मतदाताओं ने भरकर बीएलओ को वापस कर दिया है। बताया कि राजनैतिक दलों की मौजूदगी में वेयर हाउस में ईसीआईएल के अभियंताओं द्वारा 31 मई से 25 मई तक ईवीएम वीवीपैट का प्रथम स्तरीय जांच किया गया। जिसमें 7121 बीयू में 1527 रिजेक्ट हो गया तथा 5594 सही पाया गया। वहीं, 4523 सीयू में 568 रिजेक्ट तथा 3955 सही पाया। 4444 वीवीपैट में 105 रिजेक्ट मिला और 4339 सही मिला।

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