नाबालिग बच्ची का हत्यारा गिरफ्तार, आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, सभागार में हुआ तोड़फोड़, 14 प्रदर्शनकारी गिरफ़्तार

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नाबालिग बच्ची का हत्यारा गिरफ्तार, आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, सभागार में हुआ तोड़फोड़, 14 प्रदर्शनकारी गिरफ़्तार

प्रदर्शनकारियों को उकसानेवालों पर होगी सख्त कार्रवाई, जांच जारी

ANA/Arvind Verma

खगड़िया। जिले के गंगौर थानांतर्गत भदास मुसहरी से एक चार वर्षीय बच्ची विगत 06 जनवरी को गायब हुई, सूचना गंगौर थानाध्यक्ष को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस चौक, चौराहा और खेत खलिहान में गायब बच्ची को खोजने का प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर अलौली के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में 07 जनवरी को 10 बजे से ही ड्रोन कैमरा की मदद से खोजने का प्रयास किया जा रहा था उसी क्रम में दोपहर लगभग 12 बजे पीड़िता के घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर सरसों के खेत में लापता बच्ची का शव बरामद हुआ, जिसे अंत्य परीक्षण हेतु सदर अस्पताल, खगड़िया भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद मृतिका के शव परिजनों को सौंप दिया गया। नाबालिग बच्ची की हत्या के मामले में मृतिका की मां के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। महज 10 घंटे के अंदर पुलिस ने अभियुक्त रंजीत कुमार को गिरफ़्तार कर लिया। विगत 08 जनवरी को हत्यारे की गिरफ्तारी और हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने को लेकर ग्रामीणों एवं आक्रोशितों का हुजूम प्रदर्शन एवं नारेबाजी करते हुए समाहरणालय पहुंचा। इतना ही नहीं प्रदर्शनकारियों का जत्था जिलाधिकारी के सभागार में पहुंच कर हंगामा, नारेबाजी और तोड़फोड़ भी किया।प्रदर्शनकारियों के साथ साथ कुछ यूट्यूबर्स भी सभागार के अंदर प्रवेश कर वीडियोग्राफी किए। किसके उकसाने पर, किसने अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए प्रदर्शनकारियों के मनोबल को बढ़ाया इसकी गहन जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को बारीकी से ध्यान देने पर ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। समाहरणालय भवन एवं सभागार में जबरन घुसकर अशांति फैलाने को लेकर चित्रगुप्त थाना में प्राथमिकी दर्ज कर फ़िलहाल 14 प्रदर्शनकारियों और असामाजिक तत्वों को गिरफ़्तार कर सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया जिसमें नीरज यादव, पिंटू कुमार, मनीष कुमार, चंद्रशेखर जायसवाल, सतीश कुमार, नंदकिशोर प्रसाद, संजीव कुमार सिंह, सतीश कुमार, सनोज कुमार, विशाल कुमार, घनश्याम कुमार, गौरव कुमार, राकेश कुमार गुप्ता एवं रेणु देवी के नाम शामिल हैं। प्राप्त समाचार के अनुसार चित्रगुप्त नगर थाना कांड संख्या 05/26 08.01.2026,धारा 190/191,2.115(2)/126(2)/132/72/223/229 (3)/252/61(2)/(5) बीएस धारा 23 पोक्सो एक्ट एवं धारा 3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत FIR दर्ज की गई है। इससे सम्बंधित विस्तृत जानकारी पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने भी प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी। घटना से संबंधित शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जायेगी।

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