मीडिया निष्पक्ष चुनाव कराने का सशक्त माध्यम – आलोक रंजन घोष, ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी

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मीडिया निष्पक्ष चुनाव कराने का सशक्त माध्यम – आलोक रंजन घोष, ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी

ज़िला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी का गठन

ANA/Indu Prabha

खगड़िया। जिला सभागार में मीडिया कर्मियों के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी के संबंध में उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपस्थित मीडिया कर्मियों को मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी की कार्यप्रणाली ,पेड न्यूज,फेक न्यूज़,चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर किये जाने वाले पोस्ट की निगरानी के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी।जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मीडिया निष्पक्ष चुनाव कराने का सशक्त माध्यम है तथा चुनाव में इसकी जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है। जिला में जिलास्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी का गठन जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में कर लिया गया है। इस कमिटी में सदस्यों में सदर अनुमंडल अधिकारी ,लीड बैंक मैनेजर, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला सूचना पदाधिकारी व प्रभात सुमन पत्रकार (आज) शामिल हैं।कमिटी के वरीय प्रभार में उपविकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा हैं।जिला स्तरीय समिति अभ्यर्थियों द्वारा दिये जा रहे चुनावी विज्ञापन का पूर्व सत्यापन करवाना आवश्यक होगा।पेड न्यूज के मामले में जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी के प्रतिवेदन के आधार पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ शिकायत प्राप्ति के 96 घंटे के अंदर नोटिस करेगा।अगर 48 घंटे के अंदर कोई जवाब प्राप्त नही होता है तो जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी का निर्णय अंतिम माना जायेगा और अभ्यर्थियों के प्रचार व्यय में उस विज्ञापन /न्यूज़ का व्यय जोड़ दिया जाएगा।किसी भी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पेड न्यूज़ की सूचना मिलती है तो निर्वाचन आयोग आवश्यक कारवाई हेतु इसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तथा न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड ऑथोरिटी को प्रेषित करेगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन के दाख़िल करने की तिथि से पेड न्यूज की गणना की जाएगी तथा संबंधित अभ्यर्थी के प्रचार ख़र्च में उससे संबंधित पेड न्यूज का व्यय जोड़ा जाएगा। ई पेपर में अभ्यर्थियों या राजनीति दलों द्वारा दिए जाने वाले विज्ञापन को समिति द्वारा आवश्यक रूप से पूर्व प्रमाणन की आवश्यकता होगी।सोशल मीडिया का अनुवीक्षण करने तथा उलंघन के मामलों की सूचना देने के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी में एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट के रूप में जिला सूचना पदाधिकारी को शामिल किया गया है।इसके अतिरिक्त आदर्श आचार संहिता के आधार पर विज्ञापन का प्रमाणीकरण, फेक न्यूज़,C vigil app के संबंध में भी जानकारी दी गयी।बैठक में उपविकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा,प्रभारी जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी,विशेष कार्य पदाधिकारी तथा सभी मीडिया कर्मी उपस्थित थे।

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