चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बने डमी मतदान केन्द्र का ज़िला पदाधिकारी ने किया उद्घाटन

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चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बने डमी मतदान केन्द्र का ज़िला पदाधिकारी ने किया उद्घाटन

  • डी एम और डी डी सी ने खुद चुनाव की प्रक्रिया को किया प्रदर्शित

  • डेमो की व्यवस्था को देखकर लोगों के बीच भय हुआ दूर

ANA/Arvind Verma

खगड़िया। ज़िला पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने जेएनकेटी स्थित प्रशिक्षण केंद्र में डमी मतदान केंद्र का उद्घाटन किया।यह मतदान केंद्र चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप की गई व्यवस्थाओं को दर्शाने हेतु तैयार किया गया है ।चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप इस मतदान केंद्र में कोरोना संक्रमण के दौरान किस तरह से निर्वाचन कराया जाएगा इसकी पूरी प्रक्रिया को दिखाया गया है। covid-19 के संदर्भ में चुनाव आयोग चुनाव आयोग के पत्रांक 464 दिनांक 24 /8/ 2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन गतिविधियों में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग किया जाएगा।

निर्वाचन संबंधी गतिविधियों के क्रम में प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी तथा सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा । मतदान के 1 दिन पूर्व एवं समय-समय पर अनिवार्य रूप से सभी मतदान केंद्रों को सेनीटाइज किया जाएगा ।मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था की जाएगी यदि किसी निर्वाचन के तापमान को ज्यादा पाया जाता है तो उसे आधा घंटा बैठाकर दोबारा तापमान की जांच की जाएगी। इसके बावजूद यदि तापमान ज्यादा पाया जाता है तो उन्हें मतदान के अंतिम घंटे में आने के लिए कहा जाएगा ।साथ ही ऐसे निर्वाचक को इस आशय का टोकन भी निर्गत किया जाएगा ।

टोकन निर्गत करने के पूर्व हेल्प डेस्क पर संधारित अल्फाबेटिकल रोल में मतदाता का क्रमांक चिन्हित किया जाएगा एवं टोकन में भी मतदाता क्रमांक का उल्लेख किया जाएगा ।मतदान के अंतिम घंटे में ऐसे निर्वाचकों को मतदान की सुविधा प्रदान की जाएगी एवं कोविड-19 के क्रम में निर्गत निरोधात्मक उपायों का सख्ती से पालन किया जाएगा। सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पंक्ति में खड़े होने के लिए निर्धारित स्थल को मार्कर से चिन्हित किया जाएगा किया जाएगा । ऐसे मतदान केंद्र स्थल जहां मतदान केंद्रों की संख्या 1 से अधिक है वहां निर्वाचक को इस प्रकार पंक्तिबद्धबद्ध किया जाएगा कि कोविड-19 सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित हो सके ।मतदान केंद्रों पर तीन पंक्ति क्रमशः पुरुष ,महिला एवं पीडब्ल्यूडी /वरिष्ठ नागरिक के लिए होगा ।स्वास्थ्य विभाग द्वारा Bihar epidemic disease covid-19 Regulation 2020 के अंतर्गत निर्गत अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य है ।वैसे व्यक्ति जिनके द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया जाएगा प्रावधानों के अनुसार उनपर ₹50 का जुर्माना लगाया जाएगा। एक मतदान केंद्र पर मतदान दल एवं पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि सामाजिक दूरी के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित हो। निर्वाचक को पहचान के क्रम में अपना मास्कआवश्यकतानुसार हटाना होगा । पीठासीन पदाधिकारी उक्त व्यवस्था का क्रियान्वयन का अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे ।

 

मतदान केंद्र के हेल्प डेस्क पर हैंड सेनीटाइजर संधारित किया जाएगा जहां निर्वाचक इसका उपयोग कर सकेंगे। निर्वाचक को मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर करने एवं ईवीएम के बैलेट यूनिट में बटन दबाने के लिए हैंड क्लब मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार पर दिया जाएगा। निर्वाचक मतदान प्रक्रिया के उपरांत उपलब्ध कराए गए हैंड ग्लव्स को मतदान कक्ष के बाहर रखे गए निर्धारित कूड़ेदान में डालेंगे एवम पुनः सैनिटाइजर द्वारा हाथ को सेनीटाइज करते हुए वापस जाएंगे।कोविड +ve निर्वाचक जो क्वारंटाइन में रखे गए हैं स्वास्थ्य कर्मियों क की देखरेख में कोविड-19 से संबंधित निरोधात्मक उपायों का अनुपालन करते हुए उन्हें अपने मतदान केंद्र पर मतदान के अंतिम घंटे में मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सभी मतदान कर्मी उक्त अवधि में उपलब्ध कराए गए पी पी ई किट का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे।मौके पर उपविकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा, निदेशक डी आर डी ए सहादत हुसैन, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी राज ऐश्वर्या, जिला शिक्षा पदाधिकारी राज देव राम व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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