अब, ट्रैफिक पुलिस नहीं मांगेगी हार्ड कॉपी, मोबाइल का सिर्फ सॉफ्ट कॉपी दिखाएं,चलते बनें

[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]
Listen to this article

अब, ट्रैफिक पुलिस नहीं मांगेगी हार्ड कॉपी, मोबाइल का सिर्फ सॉफ्ट कॉपी दिखाएं, चलते बनें

01 अक्टूबर 2020 से ट्रैफिक नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

ANA/S.K.Verma

खगड़िया।।देश में ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़े बदलाव आज 01 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। बदलते वक्त को देखते हुए नियमों में कई बदलाव मोबाइल को लेकर हुए हैं। मसलन अब आप अपने डॉक्यूमेंट मोबाइल में सेव रख सकते हैं और पुलिस के मांगे जाने के बाद आप इन्हीं सॉफ्ट कॉपी को पेश कर सकते हैं, आपका चालान नहीं कटेगा। इसके अलावा अब कार चलाते वक्त मोबाइल देखना भी वैध होगा। लेकिन बात करने पर जरूर चालान कट सकता है। उक्त जानकारी देते हुए बिहारी पॉवर ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉ अरविन्द वर्मा ने कहा सरकार डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। इसी सिलसिले में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव किया है। ये बदलाव 1 अक्टूबर 2020 से लागू हो गए हैं। अब आज से आपको अपनी कार, बाइक या फिर अन्य किसी वाहन के साथ जरूरी दस्तावेज साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस के मांगे जाने पर आप अपना मोबाइल सामने रख सकते हैं। आगे उन्होंने कहा चालक अपने वाहन से संबंधित डॉक्यूमेंट्स डिजी-लॉकर एम-परिवहन में स्टोर कर सकते हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी हार्ड कॉपी की मांग नहीं करेंगे। अगर किसी वाहन संबंधी डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल वैलिडेशन पूरा हो गया है तो उन्हें फिजिकल रूप में कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें वो मामले भी शामिल होंगे, जिसमें नियमों में उल्लंघन के बाद डॉक्यूमेंट्स जब्त करने की जरूरत होती है।इसके साथ ही अब ई चालान का नियम भी बदल गया है। उन्होंने कहा सरकार चाहती है कि किसी भी वाहन की चेकिंग बार-बार नहीं की जाए, जिससे सड़क चलते ड्राइवरों की परेशानी कम होगी। इसके लिए ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों को ई-चालान भी सरकार के डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। यही नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने के बाद डिजिटल पोर्टल पर रिपोर्ट करना होगा। कर सकेंगे फोन का इस्तेमाल- मोबाइल पर मैप देखना आज के समय में जरूरत हो गई है। ऐसे में एक अक्टूबर से मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर भी नियम बदल गया है। मंत्रालय ने ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल करने के नियमों में भी संशोधन किया है। जिसमें ड्राइविंग के दौरान रूट नेविगेशन के लिए मोबाइल या अन्य हैंडहेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ड्राइविंग के दौरान बातचीत करने पर अभी भी चालान काटा जाएगा। ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। डॉ वर्मा ने कहा अब, ऑनलाइन बन सकेगा RC-लाइसेंस- लाइसेंस, आरसी भी आप घर बैठे ऑनलाइन बनवा सकते हैं। नएनोटिफिकेशन के मुताबिक अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और इनसे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने के लिए होगा।

व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)

The specified carousel id does not exist.


स्वतंत्र और सच्ची पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि वो कॉरपोरेट और राजनैतिक नियंत्रण से मुक्त हो। ऐसा तभी संभव है जब जनता आगे आए और सहयोग करे
Donate Now
               
हमारे  नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट , और सभी खबरें डाउनलोड करें
डाउनलोड करें

जवाब जरूर दे 

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...


Related Articles

Back to top button
Close
Website Design By Bootalpha.com +91 84482 65129