सावधान ! पचास हज़ार रुपए से अधिक नगदी लेकर नहीं चलें, वर्ना …
सावधान ! पचास हज़ार रुपए से अधिक नगदी लेकर नहीं चलें, वर्ना …
आदर्श आचार संहिता का सख्ती से करें पालन – आलोक रंजन घोष, ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी
ANA/Arvind Verma
खगड़िया। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर कई स्तर प्रशासनिक तैयारियां की जा रही है। इस बार नामांकन ऑनलाइन एवं मैंनुअल दोनों तरीके से किया जा सकेगा परंतु यदि नामांकन ऑनलाइन किया जाता है तो वैसी स्थिति में ऑनलाइन दस्तावेज डाउनलोड कर भौतिक रुप से पुनः निर्धारित अवधि में निर्वाची पदाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु उपस्थापित किया जाएगा। नामांकन के समय निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में इस बार अभ्यर्थी के साथ दो लोगों की ही अनुमति है एवं दो गाड़ियां हीं अनुमान्य है। नामांकन दाखिला संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में सम्पन्न होगा।जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने कहा कि नाम वापसी के पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को अगले चार दिनों के अंदर तथा चुनाव की तिथि से अड़तालीस घंटे पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपराधिक इतिहास की जानकारी देनी है।इस संदर्भ में संबंधित राजनीतिक दल भी अभ्यर्थी के बारे में सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएंगे।अभ्यर्थियों के कारकेड में गाड़ियों की कुल संख्या पांच से अधिक नहीं होगी शेष गाड़ियों के अंतराल अवधि आधे घंटे का होगा।डोर टू डोर प्रचार अभियान में कुल व्यक्तियों की संख्या मात्र पांच होगी। अभ्यर्थी राजनैतिक सभा एवं जुलूस के लिए अपने निर्वाची पदाधिकारी के स्तर पर स्थापित सिंगल विंडो के माध्यम से चौबीस घंटे के अंदर अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। इस बार मतदान केंद्रों पर कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए व्यापक उपाय किये गए है। संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए सभी मतदानकर्मी EVM ही सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। मतदान केंद मतदान के दो दिन पहले सेनेटाइज कर दिया जाएगा।मतदान केंद्रों पर कोरोना के संदेहात्मक व्यक्तियों का मतदान अंतिम समय में कराया जाएगा। फ्लाइंग स्क्वायड टीम द्वारा की गई कार्रवाई का जिला स्तर पर गठित अनुश्रवण कोषांग द्वारा विधानसभा वार दैनिक अनुश्रवण किया जा रहा है।जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि कोई भी व्यक्ति ₹50000 से अधिक का नगदी लेकर नहीं चल सकता है। यदि नगदी 50,000 से अधिक है तो उसका ऑथेंटिकेशन उन्हें बताना होगा ।उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्वाचन कार्य के दौरान किसी भी व्यक्ति/ संस्था के द्वारा कोई भी गैरकानूनी कार्य किया जाता है तो उनके विरुद्ध सख्ती बरतते हुए करवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के आयोजन के क्रम में अगर किसी भी व्यक्ति/ संस्था द्वारा बाधा पहुंचाई जाती है तो उनके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप देने का निदेश सभी निर्वाची पदाधिकारियों को दिया। सभी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं के लिए सभी मूलभूत सुविधा को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया। कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए चुनाव में विशेष तैयारी करने को कहा गया। मास्क के साथ प्रवेश करने वाले मतदाताओं को हैंड सेनिटाइजर के जरिए हाथ सेनिटाइज किया जाएगा। इसके पूर्व सभी मतदान केन्द्र को पूर्णतः सेनिटाइज किया जाएगा। मतदान केन्द्र पर प्रवेश एवं निकासी की व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से करने को कहा गया, ताकि सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन पूर्णतः किया जा सके। सभी मतदान केन्द्रों पर हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की जाएगी। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन पूरी सख्ती से करवाने का सख्त निदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी आलोक रंजन घोष द्वारा दिया गया।