मतगणना त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा के बीच होगी 14 नवंबर को सुबह आठ बजे से – नवीन कुमार, ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी

मतगणना त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा के बीच होगी 14 नवंबर को सुबह आठ बजे से – नवीन कुमार, ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी

सबसे पहले होगा पोस्टल बैलेट की गिनती, फिर ईवीएम में पड़े वोट की

पूरे ज़िले में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, मतगणना के बाद विजय जुलुस और आतिशबाजी पर रहेगा प्रतिबंध

ANA/Arvind Verma

खगड़िया। बिहार विधान सभा चुनाव के प्रथम चरण 06 नवंबर को हुए मतदान में ज़िले के चारों विधान सभा क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम मशीन में बंद हो गया। ईवीएम का पिटारा आगामी 14 नवम्बर को खगड़िया में मतगणना केन्द्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच खुलेगा। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के तहत खगड़िया जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों 148-अलौली (अ.जा.), 149-खगड़िया, 150-बेलदौर एवं 151-परबत्ता के मतों की गणना आगामी 14 नवम्बर 2025 को पूर्वाह्न 08:00 बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति, खगड़िया स्थित मतगणना केंद्र में की जाएगी। ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी नवीन कुमार के अनुसार मतगणना कार्य के सुचारू संचालन हेतु सभी आवश्यक तैयारियाँ पूरी कर ली गई है । सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट के मतों की गणना पूर्वाह्न 08:00 बजे से की जाएगी, इसके उपरांत ईवीएम मतों की गणना पूर्वाह्न 08:30 बजे से प्रारंभ होगी। ईवीएम के पहले दो राउंड की गणना तब तक नहीं होगी जब तक पोस्टल बैलेट की गणना पूरी नहीं हो जाती। प्रत्येक विधानसभा के लिए अलग-अलग मतगणना कक्ष बनाए गए हैं। ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने कहा पोस्टल बैलेट के मतों की गणना अलग कक्ष में की जाएगी। मतगणना केंद्र में केवल अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता एवं मीडिया प्रतिनिधि द्वार संख्या-03 से प्रवेश करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था: पूरे मतगणना परिसर को त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा प्रदान किया गया है। गौशाला एवं रोज बड के पास बेरिकेटिंग की गई है तथा इसके आगे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। निषेधाज्ञा लागू:धारा-163 अंतर्गत समस्त जिले में निषेधाज्ञा लागू है। मतगणना उपरांत किसी प्रकार का विजय जुलूस, आतिशबाजी, हथियार लेकर चलना या चार से अधिक व्यक्तियों का समूह बनाना प्रतिबंधित रहेगा।उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अन्य निर्देश मतगणना परिसर में मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। धूम्रपान, तंबाकू सेवन, ज्वलनशील पदार्थ, चाकू, माचिस या अन्य प्रतिबंधित वस्तुएँ परिसर में नहीं ले जाई जा सकेंगी। मतगणना परिसर को धूम्रपान निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने अपील की है कि सभी संबंधित व्यक्ति निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करें और मतगणना कार्य को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने में सहयोग दें।

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