डीडीसी ने ग्रामीण आवास सहायक को जारी किया स्पष्टीकरण, मामला नियुक्ति में अनियमितता का

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डीडीसी ने ग्रामीण आवास सहायक को जारी किया स्पष्टीकरण, मामला नियुक्ति में अनियमितता का

ANA/Indu Prabha

खगड़िया। उप विकास आयुक्त अभिलाषा शर्मा द्वारा चौथम प्रखंड के तेलौंछ एवं धुतौली पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक सुधांशु कुमार को स्पष्टीकरण जारी कर 48 घंटे के अंदर नैसर्गिक न्याय के तहत अपना पक्ष रखने का निदेश दिया गया। इनकी नियुक्ति के मामले में अनियमितता को संज्ञान में लेते हुए इन्हें अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया गया है। नियोजन हेतु आयोजित प्रमाण पत्र सत्यापन के दिन उपस्थिति पंजी पर इनका हस्ताक्षर नहीं है, जबकि नियोजन हेतु मार्गदर्शिका में अभ्यर्थी के व्यक्तिगत उपस्थिति को अनिवार्य माना गया था एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता को रद्द करने का प्रावधान था। पूर्व में भी इन्हें कई बार अपना पक्ष रखने हेतु निर्देशित किया गया था। इनके नियुक्ति को अवैध मानते हुए विभाग से भी इन्हें हटाए जाने का निर्देश प्राप्त है। सुधांशु कुमार को नैसर्गिक न्याय के तहत अगले 48 घंटे में अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम अवसर दिया गया है। प्राप्त सूचनानुसार इन्होंने स्पष्टीकरण ग्रहण करने से मना कर दिया है, जबकि रजिस्टर्ड डाक से भी इसकी प्रति इनके स्थायी पते पर प्रेषित की गई है। इनके द्वारा अपना पक्ष ना प्रस्तुत करने पर उप विकास आयुक्त एकतरफा निर्णय लेने को बाध्य होंगे।

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