बढ़ते तापमान ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों का बदला समय, डीएम के अनुसार 18 अप्रैल से 11.30 बजे अपराह्न के बाद लगा प्रतिबन्ध

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बढ़ते तापमान ने स्कूलों और आंगनबाड़ी केन्द्रों का बदला समय, डीएम के अनुसार 18 अप्रैल से 11.30 बजे अपराह्न के बाद लगा प्रतिबन्ध

बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर नहीं पड़े प्रतिकूल असर इसका प्रशासन ने रखा ख्याल

ANA/Arvind Verma

खगड़िया। जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष ने अधिक गर्मी और तापमान को देखते हुए विद्यालयों, प्री-स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में 11:30 बजे अपराह्न के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। अधिक तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय अधिक गर्मी से बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना के मद्देनजर यह आदेश जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए 11:30 बजे अपराह्न के बाद से शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। विद्यालय प्रबंधन को निदेशित किया गया है कि इस आदेश के आलोक में अपने शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। यह आदेश दिनांक 18 अप्रैल 22 के प्रभाव से लागू होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस को निर्देशित किया गया है कि इस आदेश का पालन जिले के सभी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में कराना सुनिश्चित कराएंगे।

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