राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने मिली जन शिकयतों पर लिया कड़ा ऐक्शन, 30 जून तक पांच वर्षों से ज्यादा अवधि तक पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का होगा तबादला

विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सूबे के सभी डीएम के नाम जारी किया आदेश पत्र

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डॉ दिलीप कुमार जायसवाल, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने मिली जन शिकयतों पर लिया कड़ा ऐक्शन, 30 जून तक पांच वर्षों से ज्यादा अवधि तक पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों का होगा तबादला

विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सूबे के सभी डीएम के नाम जारी किया आदेश पत्र

ANA/Arvind Verma

पटना। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिल्ली जायसवाल ने आमजनों से मिल रही निरन्तर शिकायतों को दूर करने हेतु जनहित में कड़ा कदम उठाया। मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने मीडिया से मुखातिब हो कहा एक ही जगह राजस्व कर्मचारियों के पदस्थापित रहने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, जनता छोटे छोटे कार्य के लिए परेशान रहती है। सूबे से निरन्तर मिल रही शिकायतों को दूर करने और विभागीय कार्यों को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के उद्देश्य से कड़ा कदम उठाना पड़ा। इसी आलोक में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा 10 जून 2024 को सूबे के सभी समाहर्ता के नाम जारी किए गए पत्रानुसार, जो राजस्व कर्मचारी विगत पांच वर्षो से ज्यादा समय से एक ही अंचल में पदस्थापित हैं उनका स्थानांतरण निश्चित रूप से दूसरे अंचल में कर दिया जाए। इसके साथ ही दो वर्षों से अधिक अवधि तक शहरी क्षेत्र में पदस्थापित रहने वाले राजस्व कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित किया जाए। सभी नगर पालिका क्षेत्र, नगर परिषद एवं नगर पंचायत शहरी क्षेत्र माने जाएंगे। आगे अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि स्थानांतरित सूची की स्वयं समाहर्ता निगरानी कर लेने ताकि स्थानान्तरण का शत प्रतिशत अनुपालन हो सके। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि स्थानांतरण में वैसे राजस्व कर्मचारियों को छूट दी जा सकती है जो शारीरिक रूप से अशक्त हैं लेकिन इन कर्मचारियों का भी एक हलका से दूसरे हलका में अवश्य स्थानांतरित किया जाए। आगे उन्होंने लिखा है कि वैसे राजस्व कर्मचारी जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हों, उन्हें भी प्रशासनिक स्तर पर स्थानांतरित किया जाय। भले ही उनकी पदस्थापन की अवधि कम हो। निर्देशित पत्र अनुसार 30 जून तक सभी राजस्व कर्मचारी को निश्चित रूप से स्थानांतरित किया जाए और इसका अनुपालन 10 जुलाई तक अधो हस्ताक्षरी को दी जाय। जुलाई माह का वेतन सभी स्थानांतरित कर्मचारी अपने नव पदस्थापित स्थान से ही लेंगे।

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