सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने लागू किया निषेधाज्ञा, धारा-144 के तहत, 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक

शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव को ले प्रशासन दृढसंकल्पित - अमित अनुराग, एसडीओ

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सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने लागू किया निषेधाज्ञा, धारा-144 के तहत, 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक

शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त चुनाव को ले प्रशासन दृढसंकल्पित – अमित अनुराग, एसडीओ

ANA/Arvind Verma

खगड़िया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अमित अनुराग (बि.प्र.से) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा – 144 के अन्तर्गत 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक पूर्वाह्न 09 बजे से अपराह्न 05 बजे तक निषेधाज्ञा लागू किया। यह आदेश उन्होंने 10 अप्रैल को ही जारी किया, जिसकी प्रतिलिपि सम्बन्धित अधिकारियों को दी जा चुकी है। सनद रहे, जिला निर्वाचन पदाधिकारी साह जिलाधिकारी, खगड़िया द्वारा लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए 25- खगड़िया लोक सभा क्षेत्र हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इस बाबत अधिसूचना जारी होने की तिथि 12 अप्रैल, नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 22 अप्रैल निर्धारित है। उक्त अवसर पर नाम निर्देशन प्रक्रिया शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने, भीड़/विधि व्यवस्था के मद्देनजर धारा 144 लागू किया गया है। एक विशेष भेंट में सदर अनुमंडल पदाधिकारी अमित अनुराग ने इस मीडिया से कहा कोई भी व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का मजमा लगा कर नहीं चलेंगे, कोई भी व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में मतरगस्ती नहीं करेगा, कोई भी व्यक्ति निषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का घातक हथियार यथा लाठी, भाला, गड़ासा, फरसा आदि एवं आग्नेयास्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। आगे उन्होंने कहा निषिद्ध क्षेत्र में जुलूस, नारेबाजी, धरना, ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रचार प्रसार आदि पर प्रतिबंध रहेगा। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा लोक सभा चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में निष्पक्ष व भयमुक्त कराने को लेकर प्रशासन दृढ़ संकल्पित है। यह निषेधाज्ञा समाहरणालय, खगड़िया निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष के 100 मीटर के अंदर सुबह 09 बजे से संध्या 05 बजे तक लागू रहेगा।

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