बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि  के प्रावधान का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना – सीता कुमारी, नगर सभापति

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बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि  के प्रावधान का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना – सीता कुमारी, नगर सभापति

  • उपविधि में न्यूनतम मासिक चार्ज का प्रावधान हुआ सर्वसम्मति से पारित

ANA/SONU VERMA

खगड़िया। बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (माॅडल) उपविधि, 2019 को नगर परिषद खगड़िया द्वारा अंगीकृत करने के उद्देश्य से सीता कुमारी, नगर सभापति-सह-पीठासीन पदाधिकारी, सशक्त स्थाई समिति नगर परिषद खगड़िया की अध्यक्षता में नगर परिषद खगड़िया की सशक्त स्थाई समिति आहुत की गई। बैठक के मुख्य उद्देश्य के संदर्भ में राजीव कुमार गुप्ता, नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद खगड़िया द्वारा नगर सभापति, उपसभापति एवं सभी सदस्यों को बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 697 दिनांक 06.03.2019 द्वारा प्राप्त अधिसूचना की माॅडल प्रति उपलब्ध कराई गई थी, जिसे अधिनियम की धारा-422 के अधीन इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए उपविधि की छायाप्रति कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित की गई। विभागीय पत्र में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 को अधिसूचित किया गया है। उक्त नियमावली के अन्तर्गत राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करवाने हेतु नियम-15 के प्रावधानों के अन्तर्गत निगमित करने हुए स्थानीय निकाय को अधिदेश दिया गया है। चूंकि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-421 नगरपालिकाओं को इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने हेतु इस अधिनियम के अधीन कोई विनियम बनाने हेतु सशक्त करती है। सरकार द्वारा उपविधि के लिए पूर्व से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

बैठक में उपस्थित नगर सभापति सीता कुमारी व अन्य।

बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (माॅडल) उपविधि, 2019 को बोर्ड/सशक्त स्थाई समिति की बैठक में पारित करने के लिए बैठक बुलाये जाने हेतु निर्वाचन आयोग, बिहार को इससे संबंधित कार्य को आदर्श आचार संहिता से शिथिल करने का अनुरोध किया गया था, जिसपर निर्वाचन आयोग बिहार सरकार के द्वारा सहमति प्रदान की गई थी।

श्रीमती सीता कुमारी, नगर सभापति-सह-पीठासीन पदाधिकारी ने कहा कि बिहार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि, 2019 में जो प्रावधान किये गये है, वे काफी प्रसंसनीय है। इसमें चार संवर्ग यथा-आवासीय (आवासी मकान, गरीबी रेखा से नीचे स्लम तथा मकान, अपार्टमेंट, हाउसिंग सोसाईटीज, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन), गैर आवासीय (स्ट्रीट भेंडर, दुकान/इंटरिज, मिठाई की दुकान, ढाबा, काॅफी हाउस आदि रेंस्तरा, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल, प्राईवेज एवं सरकारी पौधशाला, स्टार होटल या समकक्ष होटल, वाणिज्यिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बीमा कार्यालय, बैंक, कोचिंग क्लासेज और शिक्षण संस्थान), चिकित्सा संस्थान (क्लिनिक, डिस्पेंसरी, लेबोरेटरिज, हाॅस्पिटल), विविध (धार्मिक स्थान, नगरपालिका क्षेत्र में अवस्थित लघु एवं मध्यम उद्यम जो प्रतिदिन 10 किलोग्राम अपशिष्ट उत्पादित करते है, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, मैरेज हाॅल प्रदर्शनी और व्यापार मेला) सभी के लिए नगर परिषद खगड़िया को यूजर चार्ज नियम करने की शक्ति प्रदान की गई है। वर्तमान में उपविधि में न्यूनतम मासिक चार्ज का प्रावधान किया गया है, जिसे आज की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया। नगर सभापति ने आगे कहा कि उपविधि के प्रावधान का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। बैठक में नगर उपसभापति-सह-सदस्य श्री सुनील कुमार पटेल, सदस्य सशक्त स्थाई समिति के सदस्य श्री चन्द्रशेखर कुमार, श्रीमती पूनम कुमारी, सदस्य आफरिन बेगम, नगर कार्यपालक पदाधिकारी श्री राजीव कुमार गुप्ता, पार्षद श्री रणवीर कुमार, नगर प्रबंधक श्री राजीव झा, प्रधान सहायक श्री जितेन्द्र कुमार, प्रभारी सहायक (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) श्री गगन कुमार सिन्हा, स्वच्छता निरीक्षक श्री राजीव रंजन, संजीव कुमार, सुजीत कुमार आदि उपस्थित थे।

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