जिलाधिकारी ने कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन करने की की अपील

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लॉक डाउन का कराया गया अनुपालन

8:00 बजे रात में दुकानों को कराया गया बंद

जिलाधिकारी ने कोविड अनुरूप व्यवहार का अनुपालन करने की की अपील

ANA/ ARVIND VERMA,

खगड़िया। कोरोनावायरस जनित महामारी की तीसरी लहर से बचाव एवं संक्रमण के रोकथाम हेतु बिहार सरकार के गृह विभाग (विशेष शाखा) के आदेश ज्ञापांक 38, दिनांक 04.01.22 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी डॉक्टर आलोक रंजन घोष के निर्देशानुसार कोविड-19 के फैलते संक्रमण के मद्देनजर जारी गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन तथा परिस्थितियों पर व्यापक नियंत्रण हेतु जिले के सभी बाजारों में अनुमंडल पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं कार्यपालक पदाधिकारियों द्वारा दुकानों व प्रतिष्ठानों को रात्रि 8:00 बजे बंद कराया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया श्री धर्मेंद्र कुमार, सहित सभी पदाधिकारियों ने लॉकडाउन संबंधी आदेश के अनुपालन कराने हेतु निर्धारित समय पर बाजारों को बंद कराया। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी लॉकडाउन संबंधित आदेशों का पालन कराने के लिए पदाधिकारियों के साथ तैनात थी।

ज्ञातव्य हो कि ओमीक्रोन वैरीअंट के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दुकानें या प्रतिष्ठान में सभी के लिए मास्क पहनना और दुकानदार द्वारा कर्मियों एवं आगंतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य घोषित किया गया है तथा दुकानदार व प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग मानकों के अनुपालन पर बल दिया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान प्री स्कूल से आठवीं कक्षा तक के विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रखा गया है, किन्तु ऑनलाइन शिक्षण की अनुमति दी गई है। नौवीं कक्षा तथा उच्चतर कक्षा से संबंधित विद्यालय व कोचिंग संस्थान 50 प्रतिशत के साथ खुल सकता है। सभी धार्मिक स्थल, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद रखा गया है।

रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों की बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50 प्रतिशत के साथ संचालित रखने की अनुमति दी गई है, किंतु उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी कर्मी कोविड के दोनों टीके ले चुके हैं। दिशा निर्देश का पालन नहीं किए जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित क्षमता के 100 प्रतिशत में उपयोग के दौरान सुनिश्चित करायें कि सार्वजनिक वाहनों में भीड़ नहीं हो तथा सभी यात्रियों ने मास्क अनिवार्य रूप से पहना हुआ है।

सरकार से प्राप्त लॉकडाउन संबंधी निर्देश के आलोक में जिले में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू का अनुपालन भी सख्ती से कराया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे सब्जी मंडी, बाजार, यदि सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क पहनने आदि से संबंधित अनुकूल व्यवहार एवं अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया (sop) का सख्त अनुपालन कराने हेतु दृढ़ संकल्पित है। यदि किसी स्थान /बाजार/ प्रतिष्ठान में निरंतर निर्देशों के उपरांत भी अनुपालन नहीं किया जा रहा हो, तो उन्हें अस्थाई रूप से बंद करने के साथ अन्य सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

जिलाधिकारी ने पुनः अपील की है कि कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए यह आवश्यक है कि सभी लोग निश्चित रूप से मास्क का प्रयोग करें, शारीरिक दूरी (2 गज की दूरी) बनाए रखें। संक्रमण को कम करने का यह बहुत ही प्रभावी तरीका है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के समय हम लोगों ने नियमित मास्क का प्रयोग किया और शारीरिक दूरी बनाए रखने के साथ बार-बार साबुन से हाथ धोते रहने के नियम का पालन किया, ठीक उसी तरह सावधानी बरतने की अब भी आवश्यकता है। कोविड-19 अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए स्वयं को सुरक्षित रखें एवं अन्य लोगों को भी सुरक्षित एवं संक्रमण मुक्त रहने हेतु प्रेरित करें। सभी लोग कोविड टीका के दोनों डोज अवश्य लगवा लें। इससे संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा।

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